झारखंड में व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 सीएफटी बालू नि:शुल्क, जाने कैसे उठाएं लाभ

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Jharkhand News: झारखंड सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत व्यक्तिगत उपयोग के लिए 2000 सीएफटी बालू नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDIC) ने बालू की बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को कुछ विशेष शर्तों का पालन करना होगा, जिनके बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानेंगे।

बालू की बुकिंग और व्यवस्था की प्रक्रिया

इस योजना के तहत बालू लेने के लिए लाभुकों को JSMDIC की वेबसाइट पर जाकर निबंधन करना होगा। निबंधन के बाद एक यूजर आइडी जनरेट होगी, जिसके माध्यम से बालू की बुकिंग की जा सकेगी। हालांकि, बालू लाने के लिए आवश्यक वाहनों की व्यवस्था लाभुक को स्वयं करनी होगी। बालू जिस स्टॉक से लेने के लिए बुकिंग कराई जाएगी, वहीं से उसे लाना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रक्रिया सरल और सुगम हो, JSMDIC ने यह स्पष्ट किया है कि लाभुकों को अपने वाहनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

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स्वघोषणा पत्र की आवश्यकता

इस योजना का लाभ केवल गैर-आयकरदाताओं को ही मिलेगा। इसके लिए लाभुकों को एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे आयकरदाता नहीं हैं। यदि भविष्य में किसी जांच में यह पाया जाता है कि लाभुक आयकरदाता हैं, तो उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है। यह शर्त भी रखी गई है कि बालू केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए ही लिया जा सकता है और इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता।

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यूजर आइडी बनाने की प्रक्रिया

बालू की बुकिंग के लिए लाभुकों को JSMDIC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सैंड बुकिंग सेक्शन में जाकर यूजर आइडी बनानी होगी। आइडी बनाने के लिए लाभुकों को अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, या पैन कार्ड (वैकल्पिक) की जानकारी स्व-अभिप्रमाणित करके अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही, बालू का उपयोग कहां और किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा, इसका भी विवरण देना होगा। आइडी स्वीकृत होने के बाद ही लाभुक स्टॉकयार्ड से बालू की बुकिंग कर सकेगा।

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बालू प्राप्त करने की शर्तें

इस योजना के तहत केवल वही व्यक्ति बालू ले सकते हैं जो डीलर या थोक क्रेता नहीं हैं। बालू का उपयोग व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। इस योजना का लाभ एक अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक लिया जा सकता है, और एक व्यक्ति अधिकतम 2000 सीएफटी बालू ही प्राप्त कर सकता है।

निष्कर्ष

हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड के नागरिकों के लिए नि:शुल्क बालू उपलब्ध कराने की योजना एक स्वागत योग्य पहल है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो व्यक्तिगत निर्माण कार्यों के लिए बालू की आवश्यकता रखते हैं। हालांकि, लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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