Mudra Loan: अब 20 लाख रुपये तक ले सकते हैं मुद्रा लोन, उद्यमीमित्र पोर्टल पर आवेदन भी संभव

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Mudra Loan: केंद्र सरकार ने छोटे और लघु उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है, जबकि पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं उद्यमियों को दी जाएगी जिन्होंने पहले 10 लाख रुपये का लोन लिया और समय पर चुकाया है। इस बदलाव का प्राविधान केंद्रीय बजट में किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की नई सीमा

PM Mudra Loan Yojana के तहत अब उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। पहले यह सीमा 10 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसमें वृद्धि की गई है। यह फैसला छोटे और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।

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लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company), या एमएफआई (Micro Finance Institution) के नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। इसके अलावा, उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है। यह पोर्टल उद्यमियों के लिए एक सरल और सुलभ माध्यम प्रदान करता है, जिससे वे अपने लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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बैंक लोन जारी करने की नई व्यवस्था

बैंकों द्वारा लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है, जिसमें खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफार्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा, जिससे छोटे और लघु उद्योगों को राहत मिलेगी।

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एमएसएमई के लिए विशेष सहायता

छोटे और लघु उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित की जाएगी। इससे एमएसएमई की गति बढ़ेगी और उन्हें कारोबार में सहूलियत मिलेगी।

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45 दिन में भुगतान नहीं तो आय में जुड़ेगा

आयकर अधिनियम की धारा 43 B(एच) के अनुसार, अगर कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो वह राशि कर योग्य आय में जुड़ जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमएसएमई को समय पर भुगतान मिले और वे वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करें।

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1 सितंबर से बदल जाएगा GST का नियम

जीएसटी करदाताओं के लिए 1 सितंबर से एक नया नियम लागू होगा। इस नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो वे जीएसटीआर-1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस नियम का मुख्य उद्देश्य जीएसटी चोरी को रोकना है।

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