Senior Citizen Savings Scheme: रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों के लिए स्थिर और सुरक्षित आय स्रोत की आवश्यकता होती है। पोस्ट ऑफिस की “वरिष्ठ नागरिक बचत योजना” (SCSS) वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी ही एक गारंटीड रिटर्न देने वाली योजना है। इस योजना में सीनियर सिटीजंस 5 वर्षों में सिर्फ ब्याज से 12,30,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। आइए इस योजना के लाभ और निवेश प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) एक डिपॉजिट योजना है जिसे मुख्य रूप से बुजुर्गों के लिए तैयार किया गया है। इसमें सरकार द्वारा गारंटीड रिटर्न मिलता है, जो इसे जोखिम-मुक्त बनाता है। इस योजना में 5 वर्षों तक एक निश्चित राशि जमा की जा सकती है।
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ब्याज दर और निवेश सीमा
- अधिकतम निवेश सीमा: 30 लाख रुपये
- न्यूनतम निवेश सीमा: 1000 रुपये
- ब्याज दर: 8.2% प्रति वर्ष
इस योजना में मौजूदा ब्याज दर 8.2% है। निवेशक को तिमाही आधार पर ब्याज क्रेडिट होता है।
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₹12,30,000 तक का ब्याज कैसे प्राप्त करें?
यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस योजना में 30 लाख रुपये निवेश करता है, तो 5 वर्षों के अंत तक उसे 12,30,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। ब्याज हर तीन महीनों में 61,500 रुपये के हिसाब से खाते में जुड़ता है। इस तरह, 5 वर्षों के बाद मैच्योरिटी पर निवेशक को कुल 42,30,000 रुपये मिलेंगे।
15 लाख रुपये निवेश करने पर:
- ब्याज: 6,15,000 रुपये
- तिमाही ब्याज: 30,750 रुपये
- कुल मैच्योरिटी अमाउंट: 21,15,000 रुपये
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कौन कर सकता है निवेश?
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में वही व्यक्ति निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो। इसके अतिरिक्त वीआरएस लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और डिफेंस कर्मियों को कुछ शर्तों के तहत आयु सीमा में छूट दी जाती है।
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योजना की अवधि और विस्तार का विकल्प
SCSS की अवधि 5 वर्षों की होती है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यदि निवेशक चाहें तो इसे अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। एक्सटेंडेड अवधि के दौरान ब्याज दर उस समय लागू दर पर आधारित होगी।
विवरण | विवरण |
---|---|
अधिकतम निवेश सीमा | 30,00,000 रुपये |
ब्याज दर | 8.2% |
तिमाही आधार पर मिलने वाला ब्याज | अधिकतम ₹61,500 |
5 वर्षों में ब्याज | ₹12,30,000 |
मैच्योरिटी अमाउंट (30 लाख पर) | ₹42,30,000 |
कर लाभ (Tax Benefits)
SCSS में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।