Gratuity Calculator: ग्रेच्युटी, कर्मचारियों को उनके सेवा काल और निष्ठा के लिए दिया जाने वाला एक इनाम है। ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के तहत, 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं।
ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार, वह संस्थाएं जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन काम पर थे, ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य हैं। इनमें फैक्ट्री, खदान, तेल क्षेत्र, रेलवे, पोर्ट, प्लांटेशन और दुकानें शामिल हैं।
कर्मचारी कब-कब ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं?
ग्रेच्युटी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति, इस्तीफे, सुपरएनेशन, निष्कासन, अक्षम होने पर या मृत्यु के मामले में उनके परिवार को दी जाती है।
सेवा वर्षों की गणना कैसे होती है?
- न्यूनतम 5 साल की निरंतर सेवा आवश्यक है।
- 6 महीने या उससे अधिक सेवा को 1 वर्ष के रूप में गिना जाएगा।
- उदाहरण: यदि किसी कर्मचारी ने 7 वर्ष और 1 माह काम किया है, तो इसे 7 वर्ष गिना जाएगा। लेकिन यदि 8 वर्ष और 6 माह काम किया है, तो इसे 9 वर्ष गिना जाएगा।
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ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?
Gratuity की गणना के लिए यह Gratuity Formula अपनाया जाता है:
ग्रेच्युटी = (अंतिम वेतन × सेवा के वर्षों की संख्या) × 15/26
- 15 = हर साल के 15 दिनों का वेतन।
- 26 = महीने के 30 दिनों में से रविवार को छोड़कर 26 दिन।
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उदाहरण: 38,000 रुपये का अंतिम वेतन और 5 वर्ष 5 माह की सेवा
अंतिम वेतन (₹) | सेवा के वर्ष | ग्रेच्युटी राशि (₹) |
---|---|---|
38,000 | 5.5 | 1,09,615 |
अगर कोई कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के तहत आती है, तो वह इससे बाहर नहीं जा सकती।