रामगढ़: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी होते ही रामगढ़ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने समाहरणालय सभा कक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी को सूचित किया कि अब आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। रामगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले 22 बड़कागांव, 23 रामगढ़, और 24 मांडू विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी भी मौके पर दी गई।
पेड न्यूज मॉनिटरिंग और खर्च पर होगी सख्त निगरानी
बैठक के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पेड न्यूज मॉनिटरिंग और खर्च की निगरानी कैसे की जाएगी। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात कही। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी कि आचार संहिता के तहत क्या किया जा सकता है और क्या नहीं।
वाहन और बैठकों में झंडे और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने सभी को सूचित किया कि आचार संहिता के तहत किसी भी वाहन पर झंडा लगाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, जो आरओ से अनुमति प्राप्त करेंगे, वे ही अपने वाहनों पर झंडा लगा सकते हैं। इसके साथ ही, बैठकों और वाहनों में लाउडस्पीकर का प्रयोग सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद इसका इस्तेमाल करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
सरकारी वाहन और कर्मचारी चुनावी कार्यों में शामिल नहीं
चुनाव के दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता है। यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्रियों द्वारा सरकारी वाहनों का चुनावी कार्यों के लिए प्रयोग भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
लाउडस्पीकर और रैलियों के लिए होगी पूर्व अनुमति आवश्यक
किसी भी राजनीतिक रैली, जुलूस या लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पुलिस प्रशासन से पहले ही स्थान, समय और रूट की जानकारी लेकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी रैली या जुलूस आयोजित करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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पोलिंग स्टेशनों के पास नहीं होगा कोई प्रचार
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी चुनावी गतिविधि, मीटिंग, कन्वेंसिंग या प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, मतदान के दौरान शराब का वितरण भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नामांकन के समय, केवल तीन वाहनों को ही आरओ/एआरओ के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति होगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध
- आधिकारिक कार्य और प्रचार कार्य अलग रखें: किसी भी सरकारी कार्य को चुनाव प्रचार से मिलाना सख्त मना है।
- प्रलोभन देने पर प्रतिबंध: आर्थिक या किसी अन्य तरह का प्रलोभन देने पर रोक रहेगी।
- जातीय या सांप्रदायिक अपील नहीं: किसी भी जातीय या सांप्रदायिक अपील पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
- धार्मिक स्थलों का उपयोग निषिद्ध: किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- सरकारी परिसरों में पोस्टर या झंडे का उपयोग नहीं: सरकारी परिसरों में किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी।
- लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़ी निगरानी: बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा।
इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहेगा और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।