Good News for Central Government Employees: केंद्रीय सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिससे पेंशन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। अब, पेंशन जारी करने में देरी की समस्या से कर्मचारियों को छुटकारा मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को सख्ती से समयसीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।
पेंशन जारी करने में देरी से जुड़े कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आर्टिकल में, हम जानेंगे कि पेंशन प्रक्रिया कैसे तेज की जाएगी और क्या बदलाव लाए गए हैं।
पेंशन प्रोसेस में तेजी लाने का निर्देश
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में एक ऑफिस मेमोरैंडम (Office Memorandum) जारी किया है। इस मेमोरैंडम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत पेंशन प्रक्रिया को तय समयसीमा में पूरा करें।
पेंशन प्रक्रिया में देरी के चलते कई केंद्रीय पेंशनभोगियों को आर्थिक और मानसिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते सरकार ने सभी पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिलने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
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CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत मुख्य बिंदु
CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत समयसीमा का पालन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तय किए गए हैं:
प्रक्रिया | समयसीमा |
---|---|
सेवा विवरण का सत्यापन | रिटायरमेंट से 1 साल पहले |
पेंशन फॉर्म जमा करना | रिटायरमेंट से 6 महीने पहले |
पेंशन केस भेजना | रिटायरमेंट से 4 महीने पहले |
PPO जारी करना | रिटायरमेंट से 1 महीने पहले |
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नए नियमों के तहत पेंशन प्रक्रिया में सुधार
सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत पेंशन प्रोसेस में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
- सत्यापन और तैयारी: कर्मचारियों की सेवा और अन्य विवरणों का सत्यापन उनकी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले शुरू किया जाएगा, ताकि समय पर दस्तावेज तैयार हो सकें।
- फॉर्म जमा करना: रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशनभोगियों को अपने पेंशन फॉर्म जमा करना होगा।
- पेंशन केस का रिव्यू: सेवानिवृत्ति से 4 महीने पहले, ऑफिस प्रमुख को पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय (PAO) को भेजना होगा, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
- PPO जारी करना: पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) को सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को भेजना होगा।
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अस्थाई पेंशन: फाइनल पेंशन प्रक्रिया पूरी न होने पर राहत
यदि किसी कारणवश फाइनल पेंशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो अस्थाई पेंशन जारी करने का प्रावधान रखा गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बिना किसी आर्थिक दवाब के अपने पेंशन का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें।
पेंशन प्रक्रिया में देरी पर कड़ा रुख
सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि पेंशन प्रोसेस में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए, सभी संबंधित अधिकारियों को समयसीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे न केवल पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी बल्कि ऑफिस प्रमुखों और पेंशन लेखा कार्यालयों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए टाइमलाइन
वर्ष 2024-25 में सेवानिवृत्त होने जा रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रोसेस को तय समयसीमा में पूरा करने के लिए निम्नलिखित टाइमलाइन तय की गई है:
- रिटायरमेंट की तारीख: कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की निश्चित तारीख।
- फॉर्म जमा करने की तारीख: रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारी द्वारा फॉर्म जमा करना।
- पेंशन केस का सबमिशन: रिटायरमेंट से 4 महीने पहले कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन लेखा कार्यालयों (PAO) को केस भेजना।
- PPO जारी करना: रिटायरमेंट से 1 महीने पहले पेंशन लेखा कार्यालय (PAO) द्वारा PPO जारी कर CPAO को भेजना।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन में देरी की समस्या अब समाप्त होने वाली है। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से पेंशन प्रक्रिया समय पर पूरी की जाएगी और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नए नियमों और तय समयसीमा के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन जारी करना एक सुगम और सरल प्रक्रिया बन गई है।