Public Provident Fund (PPF) एक लोकप्रिय सरकारी निवेश स्कीम है, जो 15 साल की अवधि के बाद मैच्योर होती है। इस स्कीम में 7.1% की दर से ब्याज मिलता है और यह EEE कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिससे निवेशक को इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट, और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है। परंतु, सवाल यह उठता है कि अगर PPF खाता धारक मैच्योरिटी के बाद भी रकम न निकाले और अकाउंट को एक्सटेंड भी न करवाए, तो जमा रकम का क्या होगा?
मैच्योरिटी के बाद PPF अकाउंट का स्टेटस
यदि कोई PPF खाता धारक 15 साल की मैच्योरिटी के बाद भी रकम नहीं निकालता और न ही खाते को एक्सटेंड करवाता है, तो भी उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में:
- ब्याज मिलता रहेगा: खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर (वर्तमान में 7.1%) के हिसाब से ब्याज की गणना होगी और टैक्स छूट भी लागू रहेगी।
- निकासी की स्वतंत्रता: खाता धारक कभी भी अपने खाते से आंशिक या पूरी राशि निकाल सकता है। आवश्यकता के अनुसार, वे राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष राशि पर ब्याज का लाभ उठा सकते हैं।
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PPF एक्सटेंशन के विकल्प
अगर आप अपने PPF खाते को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो इसके दो विकल्प हैं:
- बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के एक्सटेंशन: अगर कोई निवेशक अकाउंट में और योगदान नहीं करना चाहता, तो वह खाते को एक्सटेंड किए बिना भी ब्याज का लाभ उठा सकता है। इस स्थिति में भी मैच्योरिटी के बाद राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
- कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन: अगर निवेशक स्कीम में योगदान जारी रखते हुए खाते को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो वे इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकते हैं। यह एक्सटेंशन अनलिमिटेड बार किया जा सकता है, परंतु हर बार 5 साल की अवधि के लिए।
एक्सटेंशन का तरीका
PPF खाते को एक्सटेंड करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- एप्लीकेशन जमा करें: खाता धारक को अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस (जहां खाता खोला गया है) में एप्लीकेशन जमा करनी होगी।
- फॉर्म भरें: एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जो मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले जमा करना आवश्यक है।
- कांट्रीब्यूशन जारी रखें: अगर एक्सटेंशन के दौरान कांट्रीब्यूशन भी जारी रखना चाहते हैं, तो इसे एक्सटेंशन फॉर्म में उल्लेख करना होगा।
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ध्यान देने योग्य बातें
- ब्याज की दर: ब्याज दरें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जा सकती हैं। मैच्योरिटी के बाद भी मौजूदा ब्याज दरें लागू होती रहेंगी।
- टैक्स छूट: PPF खाते में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट जारी रहेगी, भले ही खाता एक्सटेंड न किया जाए।
- आंशिक निकासी की सुविधा: निवेशक अपनी जरूरत के हिसाब से आंशिक निकासी कर सकते हैं, जिससे शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।