EPFO Retirement Fund and Pension Forms: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक अहम भूमिका निभाता है। रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य के लिए हर महीने EPFO में योगदान देना अनिवार्य होता है। लेकिन जब बात रिटायरमेंट फंड निकालने या पेंशन प्राप्त करने की आती है, तो इसके लिए सही फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। EPF Form 31, 19, 10C, और 10D के बारे में जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि ये फॉर्म अलग-अलग जरूरतों के अनुसार उपयोग होते हैं। आइए, जानते हैं इन फॉर्म्स का उपयोग कब और कैसे होता है।
फॉर्म 31: आंशिक निकासी या एडवांस पीएफ के लिए
EPF Form 31 का उपयोग तब होता है जब आपको नौकरी के दौरान अपने पीएफ खाते से आंशिक रूप से पैसे निकालने की जरूरत होती है। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 31 भी कहा जाता है। इस फॉर्म का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे कि शादी, घर खरीदना, शिक्षा, चिकित्सा खर्च आदि। नियमों के अनुसार, निकासी की सीमा अलग-अलग होती है और यह आपके पीएफ खाते में उपलब्ध राशि पर निर्भर करती है।
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फॉर्म 31 का उपयोग कब करें?
- शादी, शिक्षा या मेडिकल खर्च के लिए
- घर खरीदने या निर्माण के लिए
- प्राकृतिक आपदा या अन्य आपात स्थितियों में
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फॉर्म 19: पूर्ण निकासी के लिए
यदि आपको अपने ईपीएफ खाते से पूरा फंड निकालना है, तो EPF Form 19 का उपयोग किया जाता है। इसे ईपीएफ क्लेम फॉर्म 19 के नाम से भी जाना जाता है। यह फॉर्म उन कर्मचारियों द्वारा भरा जाता है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या लगातार दो महीने से बेरोजगार हैं। इस फॉर्म के माध्यम से आप अपने भविष्य निधि खाते में जमा पूरी राशि को एक बार में निकाल सकते हैं।
फॉर्म 19 का उपयोग कब करें?
- रिटायरमेंट के बाद
- लगातार दो महीने की बेरोजगारी के बाद
- नौकरी छोड़ने के बाद
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फॉर्म 10D: पेंशन प्राप्त करने के लिए
EPF Form 10D का उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई कर्मचारी 10 साल तक ईपीएफओ में योगदान करने के बाद पेंशन का हकदार होता है। इस फॉर्म को भरकर आप रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य भी इस फॉर्म के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
फॉर्म 10D का उपयोग कब करें?
- 10 साल की सेवा के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए
- रिटायरमेंट के बाद नियमित मासिक पेंशन के लिए
- किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के लिए पेंशन
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फॉर्म 10C: पेंशन फंड की निकासी या पेंशन सर्टिफिकेट के लिए
EPF Form 10C का उपयोग तब होता है जब कर्मचारी ने 10 साल से कम समय के लिए ईपीएफओ में योगदान किया हो और वह पेंशन फंड को निकालना चाहता हो। यह फॉर्म उन कर्मचारियों के लिए भी उपयोगी है जो अपनी पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप भविष्य में अपने ईपीएस योगदान को किसी दूसरी नौकरी में ट्रांसफर कर सकते हैं।
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फॉर्म 10C का उपयोग कब करें?
- 10 साल से कम नौकरी की अवधि के बाद पेंशन फंड की निकासी के लिए
- पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए
- एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पेंशन फंड ट्रांसफर करने के लिए
निष्कर्ष
EPFO में जमा फंड निकालने या पेंशन प्राप्त करने के लिए सही फॉर्म का चयन बेहद जरूरी है। यह फॉर्म आपकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। नौकरी के दौरान आंशिक निकासी के लिए फॉर्म 31 का उपयोग होता है, जबकि पूर्ण निकासी के लिए फॉर्म 19 आवश्यक है। पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10D और पेंशन फंड की निकासी या सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 10C का उपयोग होता है।