झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना: झारखंड सरकार के महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने “झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके तहत महिला लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- सीधा बैंक खाता: हर महीने की 15 तारीख तक यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित बनी रहती है।
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पात्रता मानदंड
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
- महिला आवेदक: आवेदक का महिला होना अनिवार्य है।
- स्थायी निवासी: आवेदक को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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Maiya Samman Yojana से बहिष्कृत व्यक्ति
इस योजना का लाभ कुछ विशेष मामलों में नहीं दिया जाएगा, जैसे:
- सरकारी कर्मचारी: आवेदक या उसके पति, यदि किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, या शैक्षणिक संस्थानों में नियमित/संविदा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- सांसद/विधायक के परिवार: वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक के परिवार के सदस्य होने पर।
- आयकरदाता: जिन परिवारों में आयकर देने वाले सदस्य हों।
- अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी: जिन्हें पहले से ही महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
- ईपीएफ खाताधारक: जिन महिलाओं के पास ईपीएफ खाता है, वे भी इस योजना के तहत अयोग्य मानी जाएंगी।
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Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: आवेदन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन रखी गई है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: इच्छुक आवेदक को आंगनवाड़ी केंद्र या खंड विकास अधिकारी/अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करनी होगी या इसे ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। दस्तावेज़ों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भी संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें:
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए: प्रज्ञा केंद्र या प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में।
- शहरी क्षेत्र के लिए: जोनल अधिकारी के कार्यालय में।
- रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद, जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से रसीद प्राप्त करें जिसमें आवेदन की तारीख, समय और पहचान संख्या होनी चाहिए।
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Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana: आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- स्व-घोषणा पत्र
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
- झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है?
यह योजना झारखंड राज्य की महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए शुरू की गई है, जिसमें लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की आर्थिक सहायता मिलती है। - इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
झारखंड की 21-49 वर्ष की महिलाएं, जो स्थायी निवासी हैं और अन्य किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, पात्र हैं। - लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाएगी?
सहायता राशि हर महीने की 15 तारीख तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। - यदि मेरा बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?
आपको अपने बैंक शाखा में जाकर खाता को आधार से लिंक करवाना होगा। - क्या इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
निष्कर्ष
झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके अंतर्गत, सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को सही जानकारी और दस्तावेज़ तैयार रखना होगा।